रेग पिकर्स कल्याण योजना के तहत वर्दी, जूते और दस्ताने उपलब्ध कराए जाएंगे
रायपुर, 16 फरवरी 2012
राज्य शहरी विकास अभिकरण के अधिकारियों ने आज यहां बताया कि नगरीय निकायों में अनेक गरीब व्यक्ति कचरे से कागज, पॉलिथिन, लोहा, कांच और अन्य पुनर्चक्रित (रिसाईकल) करने योग्य अपशिष्ट पदार्थ एकत्र कर और उन्हें बेच कर जीविकोपार्जन करते हैं। ऐसे लोगों को सुरक्षित तरीके से उनका व्यवसाय करने के लिए रेग पिकर्स कल्याण योजना प्रारंभ की जा रही है। योजना के तहत कचरा बिनने के कार्य में संलग्न हितग्राहियों का सर्वेक्षण् कर पात्र हितग्राहियों का पंजीयन किया जाएगा। योजना के तहत 18 वर्ष से अधिक आयु के महिला और पुरूष हितग्राही पात्र होंगे। एक परिवार से एक से अधिक सदस्यों को भी योजना का लाभ मिल सकेगा। उन्होंने बताया कि प्रदेश के सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों के अधिकारियों को योजना के संबंध में दिशा-निर्देश जारी कर हितग्राहियों की पहचान कर सूची उपलब्ध कराने को कहा गया है, ताकि योजना के क्रियान्वयन के लिए संबंधित निकायों को राशि आवंटित की जा सके।
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